ध्यान दें: अल्मोड़ा-क्वारब नेशनल हाईवे पर 29 मई से हल्के एवं भारी वाहनों की No Entry, आदेश जारी

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अल्मोड़ा, प्रेस 15 न्यूज। अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर लगातार हो रहे भू-स्खलन, सड़क धंसने और बोल्डर गिरने की घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34(ख) के तहत जारी आदेश के अनुसार 29 मई 2026 से अग्रिम आदेशों तक उक्त मार्ग पर हल्के एवं भारी वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि क्वारब बाईपास मार्ग पर छोटे यात्री वाहनों और यात्री बसों की आवाजाही सुचारु रूप से करवाई जा रही है।

मार्ग का निरीक्षण करने पर पाया गया कि सड़क सुरक्षा कार्य प्रगति पर हैं तथा कुछ स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा दीवारें बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके बावजूद वैकल्पिक बाईपास मार्ग हल्के वाहनों एवं यात्री बसों के संचालन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त पाया गया है। ऐसे में हल्के वाहन एवं यात्री बसें नियमित रूप से क्वारब बाईपास मार्ग का उपयोग करेंगी।

वहीं भारी वाहनों की आवाजाही को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित किया गया है। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा, जिनमें अल्मोड़ा-बेरीनाग-थलकोट मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-13) तथा खैरना-रानीखेत-मोहन मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-14) शामिल हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। साथ ही संबंधित थाना और चौकी प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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