हाईकोर्ट में सुनवाई: भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पाण्डे को लगा झटका

खबर शेयर करें -

नैनीताल , प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पाण्डे से जुड़े यौन शोषण मामले में पीड़ित युवती की समझौता समेत नरेश पांडे की सुरक्षा मुहैय्या कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जांच अधिकारी से युवती की एफआईआर की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

Ad

मामले के अनुसार, भवाली के उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे के खिलाफ एक युवती ने कोतवाली मल्लीताल में कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले में एफआईआर कर दी। बाद में युवती ने मुकदमा वापस लेने के साथ तल्लीताल थाने में 3 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। आज न्यायालय ने युवती के कंपाउंडिंग (समझौता) संबंधी याचिका और नरेश पाण्डे के सुरक्षा मुहैया कराने संबंधी याचिकाओं में कोई राहत नहीं देते हुए उन्हें खारिज कर दिया है।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)

What’s your Reaction?
+1
3
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

सम्बंधित खबरें