
हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। मुरादाबाद में हल्द्वानी से जुड़े दर्दनाक सड़क हादसे के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। निजी वाहनों के जरिए सवारी ढोने वाले कार-पूलिंग ऐप “ब्ला-ब्ला” पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवालों के बीच परिवहन विभाग ने सीधे मुख्यालय को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
16 मार्च को मुरादाबाद के मूंढापांडे स्थित मनकरा मोड़ पर हुए भीषण सड़क हादसे में नैनीताल बैंक के रीजनल मैनेजर समेत हल्द्वानी के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये चारों कार-पूलिंग ऐप “ब्ला-ब्ला” के जरिए बुकिंग कर यात्रा कर रहे थे।
इस घटना के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। सोमवार को आरटीओ डॉ. गुरदेव सिंह ने परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
आरटीओ ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि “ब्ला-ब्ला” ऐप के माध्यम से निजी वाहनों से अवैध रूप से सवारी ढोई जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है। हैरानी की बात यह है कि इस ऐप का न तो कोई अधिकृत कार्यालय है और न ही कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन कारों से सवारी ढोई जा रही है, उनका पंजीकरण निजी वाहनों के रूप में है, जबकि नियमों के अनुसार इस तरह की सेवाओं के लिए व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों का उपयोग अनिवार्य है।
परिवहन विभाग का मानना है कि इस तरह के ऐप्स से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और बिना नियमन के चल रही सेवाएं बड़े हादसों को न्योता दे रही हैं। ऐसे में अब मुख्यालय स्तर पर इस ऐप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।









