
हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित NEET (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा आगामी 21 जून 2026 (रविवार) को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक हल्द्वानी नगर क्षेत्र के नौ परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी।
परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार 20 जून 2026 से परीक्षा समाप्ति तक सभी नौ परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 163 प्रभावी रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करने तथा हथियार, लाठी, डंडा अथवा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं लेकर आने पर रोक रहेगी।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, डीजे बजाने, अफवाह फैलाने, पर्चे बांटने तथा अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है, हालांकि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक उनके लिए भी लागू रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। हल्द्वानी नगर क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, एमबी इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज कुसुमखेड़ा, ललित आर्या महिला इंटर कॉलेज, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, एनएन इंटर कॉलेज सहित कुल नौ परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी।









