शस्त्रों के दुरुपयोग पर डीएम नैनीताल का कड़ा वार, चार लाइसेंस निरस्त

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हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। जनपद में शस्त्रों के दुरुपयोग और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर चार शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि जांच और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद चार अन्य मामलों में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।

जिला प्रशासन के अनुसार, काठगोदाम निवासी त्रिभुवन चंद ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से सार्वजनिक स्थान पर वाहन में बैठकर फायरिंग की थी। शस्त्र के इस दुरुपयोग को गंभीर मानते हुए आयुध अधिनियम के तहत उनका शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

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वहीं रामनगर में दर्ज एक मामले में सामने आया कि उमेश बेलवाल ने अपने भाई ललित बेलवाल की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक का इस्तेमाल कर वादी पर हमला किया। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लाइसेंसी हथियार की सुरक्षा और उसके दुरुपयोग को रोकना शस्त्रधारक की कानूनी जिम्मेदारी है। इसी आधार पर, ललित बेलवाल के उच्च सैन्य सम्मान प्राप्त होने के बावजूद उनका शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया।

इसके अलावा, आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए जाने पर इश्तियाक अली (लाइन नंबर-18, बनभूलपुरा) और मोहम्मद सलीम (इंदिरा नगर, बनभूलपुरा) के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए।

दूसरी ओर, उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के परीक्षण के बाद सतीश नैनवाल (बेतालघाट), निसार सिद्दीकी, शाहनवाज मलिक और अदनान नवाब (बनभूलपुरा) के विरुद्ध लंबित शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि शस्त्र अनुज्ञप्ति कोई सामान्य सुविधा नहीं, बल्कि एक विशेष वैधानिक अधिकार है, जिसका उपयोग पूरी जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मामलों में जिला प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति आगे भी जारी रहेगी और शस्त्रों के दुरुपयोग पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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