
नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। पर्यटन नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित प्रशासनिक बैठक में मॉल रोड को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाने, झील क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और सुचारु करने तथा सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए।
सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि 1 अगस्त 2026 से मॉल रोड पर किसी भी वाहन के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि नैनीताल झील के चारों ओर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे मार्ग को प्रभावी रूप से नो-पार्किंग जोन बनाया जाएगा। पुलिस और परिवहन विभाग को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग और पुलिस को संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना वैध फिटनेस वाले किसी भी सरकारी अथवा निजी वाहन को सड़क पर संचालित नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को सीज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निजी वाहनों के माध्यम से हो रहे अवैध टैक्सी संचालन पर भी सख्त रुख अपनाया गया। परिवहन और पुलिस विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
पर्यटकों की सुविधा और शहर में वाहनों का दबाव कम करने के लिए रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराया जाएगा। प्रस्तावित पार्किंग में शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, दुकानों सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटकों के अनुकूल बनाया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।









