

हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विपिन कुमार सिंह ने वाहन स्वामियों/चालकों के सत्यापन के सम्बन्ध में नैनीताल जिले के टैक्सी/मैक्सी/टू-व्हीलर टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष / सचिव को पत्र लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के पत्र संख्या 532/15-ए.जे.ए./2025 01 अप्रैल, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से नैनीताल नगर में पर्यटन सीजन, वीकेण्ड (सप्ताहांत), सार्वजनिक अवकाश, पर्वो एवं विशेष दिवसों में ट्रैफिक जाम की समस्या, सड़क सुरक्षा, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात के दृष्टिगत अन्य कार्यदिवसों के साथ नगर में संचालित छोटे सवारी वाहनों ई-रिक्शा/टू-व्हीलर टैक्सी / टैक्सी/मैक्सी प्रकार के वाहनों के प्रपत्रों व चालकों का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करते हुए तमन्त्त ई-रिक्शा/टू-व्हीलर टैक्सी / टैक्सी / मैक्सी वाहनों / वाहन चालकों के सत्यापन किये जाने हेतु समिति गठित की गयी है।
इसी क्रम में 03.07.2017 से पूर्व आच्छादित परमिट टू-व्हीलर टैक्सी वाहन स्वामी / चालकों का दिनॉक 09.04.2025 एवं 11.04.2025 को तथा 03.07.2017 से पूर्व परमिट आच्छादित टैक्सी / मैक्सी वाहन स्वामी/चालकों का दिनाँक 15.04.2025, 16.04.2025, 17.04.2025 एवं 19.04.2025 को सत्यापन किया जा चुका है।
ऐसे में टू-व्हीलर टैक्सी यूनियन स्वामी एवं चालकों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया जाता है कि दिनाँक 03.07.2017 से पश्चात् आच्छादित परमिट टू-व्हीलर टैक्सी वाहन स्वामी / चालकों का 21.04.2025, 22.04. 2025 एवं 23.04.2025 को तथा 03.07.2017 से पश्चात् परमिट आच्छादित टैक्सी / मैक्सी वाहन स्वामी / चालकों का 24.04.2025, 25.04.2025, 26.04.2025, 28.04.2025, 29.04.2025 एवं 30.04.2025 को रूसी बॉयपास पर स्थित पुलिस चैक पोस्ट पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सत्यापन हेतु वाहन के सम्पूर्ण वैध प्रपत्रों एवं मय वाहन सहित प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। उक्त सत्यापन कार्य निम्नवत् सम्पादित किया जायेगा।
01. वाहन स्वामी / चालकों का सत्यापन कार्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सम्पादित किया जायेगा।
02. सत्यापन हेतु आने वाले वाहनों को रूसी बॉयपास पर स्थित पुलिस चैक पोस्ट पर कतारबद्ध रूप से खड़ा किया जायेगा।
03. प्रतिदिन 250 वाहन स्वामी / चालकों का सत्यापन किया जायेगा।
04. वाहन स्वामी एवं चालक पहचान के रूप में न्यूनतम 02 आईडी एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी प्रस्तुत करेंगे।



