
नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। खंडपीठ ने तीनों अभियुक्तों का पक्ष दो दिनों तक सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।
कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों को अंकिता भंडारी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने पुलकित आर्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354(ए) के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी।
वहीं रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 और 201 के तहत हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तीनों की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। इसी दौरान तीनों ने जमानत के लिए याचिकाएं भी दाखिल की थीं, जिन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल तीनों की अपीलें हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।
बता दें कि वर्ष 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी। इस बहुचर्चित हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था।









