
चम्पावत, प्रेस 15 न्यूज। बेटी की शादी की चिंता और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग ने ऐसी महिलाओं के लिए आर्थिक मदद का रास्ता खोला है, जिनके लिए बेटियों की शादी का खर्च जुटाना बड़ी चुनौती बन जाता है।
योजना के तहत पात्र महिलाओं की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। हालांकि, इस मदद का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें और दस्तावेज तय किए गए हैं, वहीं आवेदन को लेकर भी समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।
विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्गों की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आर.एस. सामंत ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद विधवा महिलाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह के समय आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज प्रमाणित फोटो, परिवार रजिस्टर (भाग-2) की नकल, अंत्योदय/बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र तथा वर-वधू की आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए विवाह जिस वित्तीय वर्ष में हुआ है, उसी वित्तीय वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य है। पात्र लाभार्थी निर्धारित अभिलेखों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने जनपद की पात्र विधवा महिलाओं से अपील की है कि वे योजना की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें, ताकि उन्हें शासन की इस योजना का लाभ मिल सके।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4093 पर संपर्क किया जा सकता है। विभागीय वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर भी योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
(लोहाघाट से वरिष्ठ पत्रकार गणेश दत्त पांडेय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)









