
हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को प्रस्तावित सुनवाई से पहले क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के बीच अवैध हथियारों की बरामदगी का गंभीर मामला सामने आया है।
थाना बनभूलपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौजाजाली उत्तर स्थित आयशा मस्जिद के पास एक मकान में छापेमारी कर दो अवैध तमंचे, कई जिंदा कारतूस और प्रतिबंधित श्रेणी का एक कारतूस बरामद किया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी मोबिन खान के कब्जे से 315 बोर का तमंचा व दो कारतूस, 12 बोर का तमंचा व चार कारतूस, 7.62 एमएम का एक तथा 7.65 एमएम के दस कारतूस मिले। तलाशी के दौरान हथियार अलमारी के ऊपर छिपाकर रखे पाए गए। परिवार के सदस्यों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से हथियार दिखाकर उन्हें डराता-धमकाता था।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पूर्व में पॉक्सो से जुड़े मामले में जेल जा चुका है, जिसके बाद उसे नैनीताल के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी से हटा दिया गया था। पूछताछ के दौरान उसकी मानसिक स्थिति संदिग्ध पाई गई और उसने मौके पर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की।
पुलिस ने आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रतिबंधित कारतूस उसे कहां से मिला और उसके पीछे मंशा क्या थी।
पुलिस ने मौके पर मोबिन खान पुत्र अब्दुल बसीर खान निवासी निकट आयशा मस्जिद, गौजाजाली उत्तर, थाना बनभूलपुरा, जनपद नैनीताल, उम्र लगभग 60 वर्ष, घर पर मौजूद मिला। पूछताछ में परिजनों द्वारा बताया गया कि मोबिन खान परिवार को धमकाकर झगड़ा करता है तथा उसके पास तमंचा है।
पुलिस टीम द्वारा मोबिन खान व उसके परिजनों के सामने घर की तलाशी लेने पर 01 तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस 315 बोर, 01 तमंचा 12 बोर, 04 कारतूस 12 बोर, 01 कारतूस 7.62 बोर, एक सफेद डिब्बे में 10 कारतूस 7.65 बोर बरामद किए गए।
अभियुक्त मोबिन खान के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 7/25(1-क) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत बनभूलपुरा में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुखानी में पूर्व में अभियोग पंजीकृत है, जिसमें उसे माननीय न्यायालय से 07 वर्ष की सजा हुई थी, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में अपील पर है। अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह वर्ष 2023 में शिक्षा विभाग से बर्खास्त हुआ है। बरामद असलाह के स्रोत के संबंध में पूछताछ/जांच जारी है।
आपराधिक इतिहास: एफआईआर नं. 90/2017 धारा 354/363/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना मुखानी, जनपद नैनीताल
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