हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

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नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर की एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी है। सुरेश राठौर के खिलाफ 4 थानों में एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें, बहादराबाद, झबरेड़ा, देहरादून की नेहरू कॉलोनी और डालनवाला में एफआईआर दर्ज की गई थी।

आज उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अंकिता हत्याकांड से जुड़े मामलों में ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुरेश राठौर के अधिवक्ता वैभव सिंह चौहान के अनुसार, न्यायालय ने शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र कुमार और आरती गौड़ को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

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याचिका में आरोप लगाया गया था कि पिछले दिनों सोशल मीडिया में कुछ ऑडियो वायरल कर दुष्यंत गौतम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। आज सुनवाई के बाद न्यायालय ने चार में से दो एफ.आई.आर.में कुछ भी विशेष आरोप नहीं दिखने से सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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