हल्द्वानी बाजार क्षेत्र में “मनमानी” के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई, MNA और SSP पर जिम्मेदारी

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नैनीताल/ हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के बाजार क्षेत्र में लंबे समय से मनमानियां हावी हैं लेकिन जो मजाल किसी को फर्क पड़ जाए। क्योंकि इन मनमानियों का शिकार कोई नेता, बड़ा अफसर नहीं होता बल्कि आम जनता होती है। है बार बाजार क्षेत्र में फैलते अतिक्रमण और चलने लायक जगह न छोड़ने वाली व्यवस्था की कर रहे हैं।

यहां व्यापारियों के नाम पर आधा दर्जन के करीब व्यापारी संगठन हैं लेकिन सभी के सभी हल्द्वानी बाजार क्षेत्र में मनमानी पर करीब करीब मौन ही रहते हैं। दरअसल इन्हीं व्यापारी संगठनों से जुड़े दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के बाहर की सड़क को फड़ ठेली वालों को मनमाने किराए पर दे रखा है। कोई दुकानदार 100 कोई 200 तो कोई 2000 तो कोई 2500 तक फड़ ठेली वालों से वसूल रहा है।

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ऐसे में सड़क पर चलने लायक जगह तक नहीं रहती। यह मनमानी लंबे समय से हल्द्वानी बाजार में कायम है लेकिन सत्ता और प्रशासनिक अफसरों की काहिली के चलते इस समस्या का समाधान आज दिन तक नहीं हुआ।

अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बाजारों, गलियों और फुटपाथों से फड़ और ठेलों को हटाने संबंधी जनहित याचिका में एसएसपी नैनीताल और नगर आयुक्त से रजिस्टर्ड फड़ और ठेला व्यवसायियों के लिए जगह का चयन करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने यह भी कहा कि ई-रिक्शा और टैम्पो पार्किंग के लिए भूमि का चयन करें। खंडपीठ ने इसकी रिपोर्ट 29 दिसम्बर तक पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर के लिए तय की गई है।

मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पार्षद हितेश पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी शहर के बाजारों, फुटपाथों, सार्वजनिक स्थानों समेत गलियों में बिना रजिस्ट्रेशन के फड़ ठेले लगाये जा रहे हैं। इसकी वजह से आम जनता के चलने की जगह तक नहीं रह गयी है। यही नहीं, बाजारों में ई-रिक्शा और टेम्पो भी घुस रहे हैं। इसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

कहा कि जिस दुकान के सामने थोड़ी जगह बची है, वहाँ दुकानदारों ने बिना लाइसेंस के ठेलों से सौ, पचास रुपये रोजाना किराए पर दे रखा है और इसका कोई रिकॉर्ड नगर निगम के पास नहीं है। इस वजह से शहर में अपराध भी बढ़ रहे हैं।

जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है कि अवैध रूप से संचालित फड़ ठेलो को हटाया जाय। रजिस्टर्ड फड़ व्यवसायियों के लिए भूमि का चयन किया जाय, साथ ही टेम्पो और ई-रिक्शा के लिए पार्किंग की व्यवस्था कराई जाय और सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया जाय।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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