
हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा का दुरुपयोग करना यूपी रोडवेज बस चालक को महंगा पड़ गया। झूठी लूट की सूचना देने पर रोडवेज चालक का ₹5000 का चालान कटा, वहीं मारपीट के मामले में ऑल्टो चालक सहित एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है।
02 जनवरी को डायल 112 पर कॉलर ब्रज किशोर द्वारा सूचना दी गई कि टांडा जंगल क्षेत्र में एक ऑल्टो कार (संख्या UK01C-1941) के चालक ने उसकी रोडवेज बस के आगे कार लगाकर मारपीट की और पैसे लूट लिए।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई। कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों को अलर्ट कर वाहन को रोकने की कार्रवाई की गई।
पुलिस टीम ने उक्त ऑल्टो कार को गन्ना सेंटर, रामपुर रोड हल्द्वानी के पास रोक लिया और दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए चौकी लाया गया।
जांच के दौरान रोडवेज बस में सवार यात्रियों से पूछताछ में सामने आया कि टांडा बैरियर के पास यूपी रोडवेज बस और ऑल्टो कार की हल्की टक्कर हुई थी।
ऑल्टो वाहन में हुए नुकसान को लेकर विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों में कहासुनी व मारपीट हुई, लेकिन लूट जैसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं हुई।
मामले में रोडवेज बस संख्या UP30 AT 1958 के चालक ब्रज किशोर पर डायल 112 में झूठी सूचना देने के आरोप में धारा 83 पुलिस एक्ट के तहत ₹5000 का चालान किया गया।
वहीं मारपीट करने पर ऑल्टो चालक हैरी सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, निवासी बिलासपुर रोड, रुद्रपुर तथा दीप सिंह पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी भूरारानी, रुद्रपुर के विरुद्ध धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत ₹500-₹500 के चालान किए गए और ऑल्टो वाहन को सीज कर दिया गया।
जनसामान्य से यही अपील करेंगे कि डायल 112 एक आपातकालीन सेवा है। झूठी सूचना देकर इसके दुरुपयोग से बचें। खामखां जेब ढीली वाला चालान और पुलिसिया एक्शन भुगतना पड़ेगा।









