
नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत याचिका में फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।
न्यायमूर्ती आलोक कुमार मेहरा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 के लिए तय की है। उस्मान की तरफ से कहा गया कि उन्हें जेल में रहते काफी समय हो चुका है। मामला सोशल मीडिया और मीडिया में आने के कारण हाईलाइट हुआ। उनके द्वारा कोई दुष्कर्म नही किया गया। इसलिए उनको जमानत पर रिहा कराए जाने के आदेश दिये जाएं।
मामले के अनुसार, आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जब इसकी शिकायत परिजनों ने नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली में दर्ज की तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया।
आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ भी की। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए आश्वासन दिया था कि जाँच के उपरांत उस्मान को हिरासत में लिया जाएगा। आगे यह भी कहा कि आरोपी को जांच के उपरांत सजा मिलेगी। तब से आरोपी जेल में बंद है।
(वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)









