उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ के गबन मामले में हाईकोर्ट सख्त, पुलिस रिपोर्ट नकारी

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नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यहां के क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ रुपये के गबन मामले में सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट को बताया ‘अस्पष्ट’, सी.बी.आई.से बंद लिफाफे में मांगी राय।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता धीरज भंडारी की उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज 22 करोड़ रुपये के कथित गबन और भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई की। याचिका में सी.बी.आई.और बी.सी.सी.आई.को भी पक्षकार बनाया गया है।

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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 26 मार्च 2025 को दिए निर्देशों पर पुलिस की रिपोर्ट पर असंतोष जताया। पुलिस उपाधीक्षक (सर्किल डोईवाला, देहरादून) अनिल कुमार जोशी की रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

न्यायालय ने इस जांच रिपोर्ट को ‘अस्पष्ट और सतही’ करार दिया, क्योंकि इसमें 15 नवंबर 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई मूल शिकायत पर कोई ठोस चर्चा या जांच नहीं की गई थी।

पुलिस की ढुलमुल जांच पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने सी.बी.आई.को निर्देश दिए कि वह याचिका के पूरे रिकॉर्ड, शिकायत और प्रतिवादियों के दस्तावेजों का अध्ययन करे।

न्यायालय ने सी.बी.आई.के वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से निर्देश दिया कि सी.बी.आई.इन आरोपों पर अपनी विस्तृत राय एक ‘सीलबंद लिफाफे’ में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2026 के लिए तय की गई है।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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