बकरीद से पहले हाईकोर्ट का आदेश – डीएम नैनीताल 24 घंटे के अंदर सील स्लॉटर हाउस पर लें निर्णय

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नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। ईद उल-अजहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस वर्ष भारत में बकरीद का त्योहार चांद देखने के बाद 7 जून 2025 को मनाया जाएगा।

इस्लाम धर्म में बकरीद का विशेष महत्व है, इसे कुर्बानी का त्योहार भी माना जाता है। इस त्योहार को दुनियाभर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही उत्साह से मनाते हैं।

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बात अगर नैनीताल की करें तो यहां कुछ समय से नियमों का पालन न होने पर स्लॉटर हाउस सील है। आज हाईकोर्ट ने नैनीताल के मुस्लिम समुदाय की तरफ से बन्द पड़े स्लॉटर हाउस को ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए खोलने संबंधी याचिका में जिलाधिकारी को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने को कहा है। मुस्लिम समुदाय ने शहर को गंदगी मुक्त रखने के लिए तीन दिन स्लॉटर हाउस खोलने की प्रार्थना की थी।

नैनीताल के हरिनगर क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं करने के कारण यहां के एकमात्र पंजीकृत स्लॉटर हाउस को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीसीबी) ने सील कर दिया था।

आरोप है कि स्लॉटर हाउस में नगर पालिका की तरफ से लापरवाही के चलते पीसीबी ने नोटिस के माध्यम से इसे सुधारने को कहा था। लेकिन, पालिका ने वर्षभर बाद भी कोई कार्य नहीं कराया।

आज, ईद से ठीक पहले अन्जुमन इस्लामिया संगठन के सदस्यों ने न्यायालय में वाद दायर कर स्लॉटर हाउस खोलने संबंधी याचिका को मेंशन किया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने न्यायालय को बताया कि स्लॉटर हाउस के रिपेयर को लेकर उनके मुवक्किल ने नगर पालिका और जिलाधिकारी को लगातार पत्र दिए, लेकिन उसपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्हें केवल न्यायालय से राहत की उम्मीद है इसलिये स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति दी जाए।

न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने पीसीबी और नगर पालिका के पक्ष सुनने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को 24 घंटे के अंदर सभी पहलुओं पर गौर कर निर्णय लेने को कहा है।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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