मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में “हनुमान अंश” के दर्शकों को धामी सरकार का तोहफा, SGST नहीं लगेगा

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देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड सरकार ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य के भीतर प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म के टिकट की बिक्री पर देय एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसके तहत सिनेमाघरों को दर्शकों से एसजीएसटी की राशि वसूलने की अनुमति नहीं होगी।

महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद वंशीधर तिवारी की ओर से 15 सितंबर 2026 को आयुक्त राज्य कर, उत्तराखंड को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।

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टिकट पर साफ लिखना होगा एसजीएसटी नहीं लिया गया

शासनादेश के तहत मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को नियमित रूप से एसजीएसटी और सीजीएसटी का भुगतान करना होगा तथा ग्राहकों को बिक्री बीजक जारी करना होगा। हालांकि, एसजीएसटी की मद में निर्धारित कर की धनराशि ग्राहक से वसूल नहीं की जाएगी।

इसके अलावा ‘हनुमान अंश’ फिल्म के प्रदर्शन के लिए जारी टिकटों पर ‘उत्तराखंड सरकार के आदेश से एसजीएसटी संग्रहित नहीं किया जा रहा है’ अंकित करना सुनिश्चित करना होगा।

दर्शक से एसजीएसटी लिया तो नहीं मिलेगी प्रतिपूर्ति:

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघर ने बिक्री बीजक में प्रदर्शित एसजीएसटी ग्राहक से वसूल कर लिया, तो उसे इस योजना के तहत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।

सिनेमाघरों को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रिटर्न भी दाखिल करना होगा तथा बिक्री बीजक में प्रदर्शित आपूर्ति पर देय एसजीएसटी और सीजीएसटी नियमानुसार जमा कराना होगा।

तीन महीने तक की राशि का देना होगा विवरण:

प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सिनेमाघरों को फिल्म के प्रदर्शन और बिक्री से संबंधित टिकटों का तिथिवार विवरण उपलब्ध कराना होगा। साथ ही शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक सिनेमाघरों द्वारा टिकटों पर भुगतान किए गए एसजीएसटी का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

इसके साथ यह प्रमाण देना होगा कि एसजीएसटी की राशि ग्राहकों से वसूल नहीं की गई है। प्रतिपूर्ति का दावा उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

निर्धारित अवधि में ही मिलेगा लाभ:

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिपूर्ति केवल निर्धारित अवधि में ‘हनुमान अंश’ फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एसजीएसटी तक सीमित रहेगी। निर्धारित अवधि से पहले या उसके बाद फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

इस पूरी व्यवस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड को दी गई है। वहीं मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का दावा भी महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

यानी राज्य सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा ‘हनुमान अंश’ फिल्म देखने वाले दर्शकों को मिलेगा, क्योंकि टिकट पर एसजीएसटी की राशि उनसे वसूल नहीं की जाएगी।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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