उत्तराखंड: होटल-रिसोर्ट संचालक ध्यान दें! 2026 की नई नियमावली लागू, पंजीकरण जरूरी

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नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2026 लागू कर दी गई है। नई नियमावली के तहत जनपद में पूर्व से संचालित होटल, रिसोर्ट सहित अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित अवधि पूरी होने पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

शासनादेश 5 जून 2026 के क्रम में लागू नियमावली के अनुसार जनपद में पहले से संचालित ऐसे सभी होटल एवं रिसोर्ट, जिनके पंजीकरण की पांच वर्ष की अवधि 5 जून 2026 को पूरी हो चुकी है, उन्हें अपना पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा।

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वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य ने बताया कि संबंधित होटल एवं रिसोर्ट संचालक पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के लिए विभागीय वेबसाइट www.uttarakhand.turism.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने होटल एवं रिसोर्ट संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण की वैधता की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर नवीनीकरण की कार्रवाई पूरी करें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

नवीनीकरण नहीं कराया तो होगी वैधानिक कार्रवाई

जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में पंजीकरण अथवा नवीनीकरण नहीं कराने वाले होटल, रिसोर्ट एवं संबंधित संस्थानों के विरुद्ध पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2026 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी संचालक नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें और समय रहते अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण नवीनीकरण करा लें।

अधिक जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए संबंधित होटल एवं रिसोर्ट संचालक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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