सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर नहीं थमी डीडीए की मनमानी!

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नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सूखाताल झील के सौन्दर्यीकरण संबंधी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कार्यदायी संस्था को सुखाताल झील सौन्दर्यीकरण के काम को पूर्व के आदेशों के अनुपालन में कराने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार, न्यायमित्र अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरिगुप्ता की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण में वैटलैंड के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि जुलाई 2024 में न्यायालय ने सौन्दर्यीकरण कार्य पर लगी रोक को हटाने के साथ ही डीडीए को तीन माह के भीतर सभी सौंदर्यीकरण कार्य पूरे करने के निर्देश दिये थे। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने डीडीए को एक सप्ताह के भीतर सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये थे, लेकिन रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की गई है।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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