

हरिद्वार, प्रेस 15 न्यूज। कहते हैं कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। देर सवेर उनका फल मिलकर रहता ही है। सत्ता के रौब में पुलिस प्रशासन को जेब में रखने के कई मामले आपने सुने और अनुभव किए होंगे। ऐसे ही एक मामले की पोल सोमवार को खुली।
भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार जिले के रानीपुर विधायक आदेश चौहान और उनकी भांजी दीपिका चौहान को सीबीआई कोर्ट ने छह छह माह कारावास की सजा सुनाई है।
विधायक आदेश चौहान पर भांजी दीपिका के पति को पीटने का आरोप था, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
मामले में तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है जिसमें एक पुलिसकर्मी की पहले ही मौत हो चुकी है। सजा पाने वालों में गंगनहर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आरके चमोली, दरोगा दिनेश कुमार और राजेंद्र सिंह रौतेला को एक एक साल की कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। हालांकि आरके चमोली की मृत्यु हो चुकी है।
पीड़ित मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौपी थी। दहेज उत्पीड़न के मामले में विधायक के कहने से मारपीट हुई थी। मनीष विधायक की भतीजी दीपिका का पति है।
बता दें कि 2009 में गंगानगर थाने में आदेश चौहान की भांजी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि आरोप झूठे थे।



