

नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोपों सहित आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने संबंधी याचिका में गणेश जोशी के अधिवक्ता को वाद की कॉपी देने को कहा है।

न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने अपनी सेवा के आखिरी सुनवाई के दिन उत्तराखंड के राज्य कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ दायर आय से अधिक सम्पति रखने के आरोप में दायर याचिका में सुनवाई की।
न्यायालय ने जोशी से कहा है कि इस पर वे अपना जवाब 23 जुलाई तक प्रस्तुत करें। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से ये भी कहा कि इस जवाब का वे प्रति उत्तर भी दें। मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अगली सुनवाई 23 जुलाई के लिए तय की है।
बता दें कि न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा 12 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय कोई एकलपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने उच्च न्यायलय में कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ वाद दायर कर कहा कि उन्होंने, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। अभी भी ये सरकार के चहेते केबिनेट मंत्री हैं। जब वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तब इन्होंने शपथपत्र में कहा था कि उनकी सार्वजनिक सम्पति 9 करोड़ की है, जबकि वे प्रदेश के कैबिनेट कृषि मंत्री हैं। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा बागवानी क्षेत्र में गड़बड़ी, विदेश टूर व निर्माणाधीन सैन्य धाम में भी गड़बड़ी की गई है।
(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)
