उत्तराखंड: वन विभाग में आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का फैसला

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नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग के करीब 2 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का हैड बदलने से उनकी सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश को चुनौती देती याचिका में आदेश पर रोक लगाते हुए उनसे सशर्त नियमित सेवा लेना को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार, वन विभाग में कार्यरत दिनेश चौहान व तीन सौ आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि विभाग ने उनकी सेवा को यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि उनका वेतन एक अलग मद से आता है। उस मद में बदलाव आने की वजह से उनकी सेवा समाप्त की जा रही है। विभाग उनसे नियमित सेवा भी नहीं ले रहा है।

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आज राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि उनका कोई फाइनेंशियल मद नहीं है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि इनसे सेवाएं नही ली जा सकती हैं। फरवरी 2023 में न्यायालय ने उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित किया था।

इस पर एकलपीठ ने आज कर्मचारियों के हक में फैसला देते हुए यह निर्णय दिया। इस आदेश का लाभ वन विभाग में आउट सोर्स से कार्यरत 2000 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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