उत्तराखंड: कार्बेट नेशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर हाईकोर्ट की रोक

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नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कार्बेट नेशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार समेत सीबीआई से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने अगली सुनवाई दिसम्बर माह के लिए तय की है।

मामले के अनुसार, पूर्व निदेशक राहुल की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी। याची ने कहा कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो में शासन की अनुमति के बिना निर्माण कार्य करने और पेड़ों के कटान के मामले में सी.बी.आई.जांच की जा रही थी।

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सी.बी.आई.ने आरोपपत्र दाखिल करने के साथ ही बीती 4 सितंबर को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। जबकि तत्कालीन निदेशक राहुल को इससे अलग कर दिया गया, लेकिन सरकार ने एक सप्ताह बाद पेपर में छपी खबर के आधार पर उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।

याचिकाकर्ता की ओर से ये भी कहा गया कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये जो अनुमति दी गयी है वह सही नहीं है। मामले में बिना जांच के पहले राज्य सरकार मना करती रही और उसके बाद एक पेपर में छपी खबर पर जाँच के आदेश दे दिए। जबकि, प्रकरण वही है, उसकी जांच भी नही हो पाई है। बिना सुबूतों के आधार पर उनपर लगाए गए आरोप गलत हैं। मामले को सुनने के बाद अदालत ने सी.बी.आई.और राज्य सरकार को इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️) 

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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