(बड़ी खबर): हल्द्वानी के दो पार्षदों की अपराध कथा, मेहरबानी हुई अब पुलिस को स्ट्रेस 

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हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनका फल लौट कर जरूर आता है। कभी देर में तो कभी जल्दी…

हल्द्वानी नगर निगम के दो पार्षद भले ही हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली हो। साथ साथ जीत का जश्न भी मना लिया हो लेकिन उनके षड्यंत्रकारी और आपराधिक कर्म उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है।

खुद पर दर्ज क्रिमिनल केस की सूचना को नामांकन पत्र और शपथ पत्र में छुपाने का मामले में बड़ा अपडेट आया है। हल्द्वानी पुलिस की ओर से मामले में NCR दर्ज करके दंडनीय अपराध को दबाने का मामला है।

तत्कालीन एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा के आदेश के बाद भी हल्द्वानी पुलिस ने दंडनीय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं की।

मामले में शिकायतकर्ता ने हल्द्वानी पुलिस की शिकायत न्यायालय में दर्ज कराई है। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने हल्द्वानी पुलिस का जवाब तलब किया है। न्यायालय के आदेश के बाद हल्द्वानी पुलिस के वर्दीधारियों का स्ट्रेस बढ़ गया है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत ने नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद पद के निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर /उपजिलाधिकारी हल्द्वानी के आदेश के बाद भी नगर निगम हल्द्वानी के वार्ड नौ के पार्षद राजेंद्र सिंह जीना और वार्ड 11 के पार्षद रवि जोशी के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 125 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 के अंतर्गत NCR दर्ज करने पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने हल्द्वानी पुलिस से पूछा है कि क्या उपरोक्त धाराओं में दंड का उपबंध किया गया है या नहीं? बताया जाए। कोर्ट ने 26 मई तक न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत पार्षद पद पर निर्वाचन के लिए प्रत्याशी को शपथ पत्र में खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी को शपथ पत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

लेकिन नगर निगम हल्द्वानी के तल्ली बमोरी वार्ड नौ के पार्षद राजेंद्र जीना और तल्ला गोरखपुर वार्ड 11 के पार्षद रवि जोशी ने नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद पद पर निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करते समय क्रिमिनल केस की सूचना को शपथ पत्र और नामांकन पत्र में छुपाकर धोखाधड़ी से पार्षद पद पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया और आम जनता को भ्रमित कर चुनाव जीत भी गए।

इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भास्कर चंद्र की शिकायत के बाद तत्कालीन एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने दोनों पार्षदों रवि जोशी और राजेंद्र जीना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। लेकिन हल्द्वानी पुलिस ने दोनों पार्षदों के विरुद्ध दंडनीय अपराध मे FIR दर्ज करने के बजाय केवल एनसीआर दर्ज करके मामले को दबा दिया।

इस मामले में शिकायतकर्ता भास्कर चंद्र ने न्यायालय में हल्द्वानी पुलिस के विरुद्ध शिकायत दायर करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की याचिका प्रस्तुत की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद एसीजेएम हल्द्वानी न्यायालय ने हल्द्वानी पुलिस को 26 मई 2025 तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बताते चलें कि वार्ड नौ के पार्षद राजेंद्र सिंह जीना की ओर से खुद पर दर्ज आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने के मामले में पार्षद प्रत्याशी गिरीश नैनवाल की ओर से भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है।

गिरीश नैनवाल ने कहा कि चुनाव में हार जीत अलग विषय है लेकिन वार्ड नौ की सम्मानित जनता को धोखे में रखकर आपराधिक मामले छुपाकर खुद को पाक साफ बताकर चुनाव लड़ना दर्शाता है कि आमजन के प्रति राजेंद्र सिंह जीना की क्या नियत रही।

गिरीश नैनवाल ने कहा कि उन्हें वार्ड नौ की सम्मानित जनता और माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। राजेंद्र सिंह जीना मामले में अगली सुनवाई छह मई को होनी है।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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