
नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों के पद आरक्षण की नियमावली के अनुसार नहीं करने संबंधी मामले में आज उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि चुनाव की सभी प्रक्रिया जारी रहेंगी, लेकिन उधमसिंह नगर जिले का चुनाव परिमाण घोषित नहीं किया जाएगा, ये निर्णय न्यायालय के आदेशों के अधीन रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय हुई है।
मामले के अनुसार, जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए हैं, वो 2011 की जनगणना के आधार पर कराई है। जबकि प्रदेश में वर्तमान समय में ओ.बी.सी. की सबसे अधिक जनसंख्या जिला हरिद्वार में है जबकी उत्तरकाशी दूसरे नम्बर पर है।

उधम सिंह नगर तीसरे और देहरादून चौथे नंबर पर है। कहा कि अगर सरकार शासनादेश के अनुसार आरक्षण तय करती है तो यह आरक्षण की सीट हरिद्वार और उत्तरकाशी को जाएगी।
सरकार ने सभी जिलों में आरक्षण का आंकलन तो किया लेकिन हरिद्वार में चुनाव नहीं कराए। याचिका में कहा गया कि किस आधार पर सरकार ने आरक्षण का आंकलन कर दिया ? इसपर रोक लगाई जाय और फिर नियमों के तहत आरक्षण का रोस्टर जारी किया जाय। ये भी कहा कि आरक्षण नियमों के तहत कराया जाए।
(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)
