बनभूलपुरा थाने को जलाना पड़ा भारी, 36 दंगाइयों पर लगा UAPA , सपा नेता मतीन के भाई समेत पार्षद भी नपे… देखें लिस्ट

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हल्द्वानी, प्रेस15 न्यूज।  बनभूलपुरा हिंसा को भले 22 दिन बीत गए हों लेकिन अभी भी हिंसा के गुनहगारों की धरपकड़ जारी है। शुक्रवार को पुलिस ने हिंसा और पथराव में शामिल पांच महिलाओं का गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं में शहनाज उम्र-45 वर्ष पत्नी स्व. जमील अहमद  निवासी मलिक का बगीचा, सोनी उम्र 33 वर्ष पत्नी नाजिम मिकरानी निवासी मलिक का बगीचा, शमशीर उम्र-25 वर्ष पुत्री स्व. ज़मील अहमद निवासी मलिक का बगीचा, सलमा उम्र 50 वर्ष पत्नी नफीस अहमद निवासी मलिक का बगीचा, रेशमा उम्र-45 वर्ष पत्नी मो. यामीन निवासी इन्द्रानगर मौहम्मदी मस्जिद के सामने, शामिल हैं। अभी तक पुलिस कार्यवाही में कुल 89 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गयी है।

वहीं, हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोईद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी पुलिस लगातार सीसीटीवी और विडियोज के माध्यम से उपद्रवियों की पहचान में जुटी है।

वहीं, हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बाद अब पुलिस ने बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 35 दंगाइयों के खिलाफ भी यूएपीए की धारा लगा दी है। इन सभी पर 16 अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी का भाई जावेद सिद्दीकी समेत कई निवर्तमान पार्षद शामिल हैं।

बताते चलें कि आठ फरवरी 2024 की शाम मलिक के बगीचे में बुलडोजर लेकर निकली पुलिस प्रशासन, नगर निगम और पत्रकारों की टीम पर वहां के लोगों ने जमकर पथराव और आगजनी की थी। इतने से मन नहीं भरा तो दंगाइयों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया और थाने में भी आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज किया गया है।

इससे पहले पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर ही उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 36 लोगों पर भी इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इन सभी के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। कई वीडियो और सीसीटीवी की फुटेज में ये सभी 36 लोग साफ तौर पर पत्थरबाजी, आगजनी करते नजर आ रहे हैं।

बताते चलें कि UAPA कानून देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए 1967 में बनाया गया था। तब से लेकर अब तक इसमें चार बार संशोधन किए जा चुके हैं। 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए। UAPA की धारा-15 आतंकी गतिविधि को परिभाषित करती है। इस कानून के तहत कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अगर आतंकी घटना में किसी की जान चली जाती है तो दोषी व्यक्ति को सजा-ए-मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

इन पर लगा है UAPA

अब्दुल मलिक पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी लाइन नंबर 8, जावेद सिद्दीकी पुत्र अब्दुल मोईन निवासी लाइन नंबर 17 बनभूलपुरा,  अय्यूब पुत्र अमीर निवासी लाइन नंबर 12 बनभूलपुरा, महबूब आलम पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी लाइन नंबर 16 बनभूलपुरा, जीशान परवेज पुत्र जमील अहमद निवासी लाइन नंबर 14 बनभूलपुरा, असलम चौधरी पुत्र स्व.इब्राहिम निवासी लाइन नंबर 8, जुनैद पुत्र असलम निवासी लाइन नंबर 17, निजाम पुत्र असलम निवासी लाइन नंबर 17, महबूब उर्फ माकू पुत्र मुख्तार अहमद निवासी गफूर बस्ती बनभूलपुरा, शहजाद उर्फ कनफड़ा उर्फ ठेकेदार पुत्र दिलशाद निवासी इंद्रानगर, शाहनवाज पुत्र जुम्मा निवासी नैनीताल पब्लिक स्कूल के सामने बनभूलपुरा, अब्दुल माजिद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी नई बस्ती ठोकर, साजिद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी नई बस्ती ठोकर, मो.नईम पुत्र मो.फईम निवासी नई बस्ती ठोकर, शकील अहमद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी पप्पू का बगीचा, इसरार अली पुत्र असगर अली निवासी पप्पू का बगीचा, सानू उर्फ राजा पुत्र मो.याकूब निवासी गफूर बस्ती बनभूलपुरा, रईस उर्फ बिट्टू पुत्र अनीस अहमद निवासी स्प्रिंग फील्ड स्कूल के पास बनभूलपुरा, अबू तस्लीम पुत्र स्व.इब्राहिम निवासी लाइन नंबर 10 आजादनगर, भोला उर्फ सोहेल पुत्र मो.ताहिर निवासी बाबा मजार के पास लाइन नंबर 18।

सोहेब पुत्र बब्बू खां निवासी बाबा मजार के पास लाइन नंबर 18, सलीम पाशा पुत्र शमीम पाशा निवासी वार्ड 15 जवाहर नगर, शकील अहमद अंसारी पुत्र जमील अहमद अंसारी निवासी इंद्रानगर, मौकिन अहमद सैफी पुत्र नईम अहमद सैफी निवासी गौजाजाली, जिया उर्रहमान पुत्र स्व.अखलाक हुसैन निवासी लाइन नंबर 9, शारिक सिद्दीकी पुत्र फिदा हुसैन निवासी नई बस्ती, दानिश मलिक पुत्र मो.नईम निवासी लाइन नंबर 14, मो.शुएब पुत्र सईद अहमद निवासी लाइन नंबर 14, वसीम सिद्दीकी उर्फ हप्पा पुत्र अनीश अहमद निवासी लाइन नंबर 18, तस्लीम कुरैशी पुत्र साबिर कुरैशी निवासी मलिक का बगीचा, मो.अयान पुत्र अकील अहमद निवासी लाइन नंबर 16 आजादनगर, मो.अनस पुत्र यासीन निवासी लाइन नंबर 16, मो.समीर उर्फ चांद पुत्र शफीक अहमद निवासी इंद्रानगर, जावेद कुरैशी पुत्र मो.शाकिब निवासी मोहम्मदी चौक, अयाज अहमद पुत्र हाफिज शकील निवासी गोपाल मंदिर के पास और रईश अहमद अंसारी पुत्र रफीक अहमद अंसारी निवासी मलिक का बगीचा के नाम शामिल हैं।

 

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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