इंग्लिश में बात नहीं रख सके अधिकारी, हाईकोर्ट में लग गई क्लास

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नैनीताल , प्रेस 15 न्यूज। उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्रामसभा में क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अंग्रेजी नहीं जानने वाले अधिकारी पर प्रश्नचिन्ह लगाए।

पंचायती चुनाव संबंधी याचिकाओं को सुनते हुए मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है।

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साथ ही न्यायालय ने राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव से पूछा है कि क्या बड़े पद पर बैठा अधिकारी, जिसे अंग्रेजी बोलने का कोई ज्ञान नहीं है वो एक कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की स्थिति में हो सकता है ?

नोट: इस खबर में हमने उस जिला स्तरीय अधिकारी के पद और नाम को जाहिर नहीं किया है। ठीक इसी ख्याल से कि जैसे किसी बच्चे को भरी क्लास में सिर्फ इस वजह से टोका जाए कि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता।

भले ही माननीय कोर्ट ने जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी के अंग्रेजी भाषा न बोल पाने पर आश्चर्य जताया हो लेकिन हमारा मानना है कि भाषा सिर्फ विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जिस भाषा में आप सहज हैं आप उस भाषा में ज्यादा बेहतर बात साझा कर सकते हैं।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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