
नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवा संबंधी जनहित याचिका में डायरेक्टर जनरल हेल्थ और सचिव हेल्थ को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी तय हुई है।
मामले के अनुसार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और ना ही अस्पतालों में बेहतर ईलाज की सुविधाएं उपलब्ध है।
स्टॉफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीज़ो को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। याचिका में ये भी कहा गया कि कई अस्पतालों में इंडियन हेल्थ स्टेंडर्ड के मानकों की कमी है।
याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई है, ताकि दूरदराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।
(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ✍️)









