
नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त को यह जांच करने का निर्देश दिया गया था कि एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जो अंग्रेजी समझ सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता, क्या कार्यकारी पद पर प्रभावी नियंत्रण कर सकता है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव इस बात की जांच करें कि क्या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संवर्ग का कोई अधिकारी जो अंग्रेजी में बात करने में असमर्थ हो, वह चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) जैसे कार्यकारी पद को संभालने और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की स्थिति में होगा।

हाईकोर्ट के इस आदेश को उत्तराखंड के चुनाव आयुक्त और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी।
