
हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। नैनीताल जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, वरिष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख पदों हेतु निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी। इसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिलों की आरक्षित सीटों का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है
1. नामांकन पत्रों की प्राप्ति – 11 अगस्त 2025, पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक।
2. नामांकन पत्रों की जांच – 11 अगस्त 2025, अपराह्न 03:30 बजे से।
3. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि – 12 अगस्त 2025, पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 02:00 बजे तक।
4. मतदान (यदि आवश्यक हुआ) – 14 अगस्त 2025, प्रातः 10:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक।
5. मतगणना – 14 अगस्त 2025, मतदान समाप्ति के तत्काल बाद।
चुनाव पंचायत राज अधिनियम, 1944 तथा पंचायत उपविधान नियमावली, 2016 के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर मतदान गुप्त मत प्रणाली से किया जाएगा। मतदान स्थल संबंधित क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत मुख्यालयों में होंगे।
सभी इच्छुक अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करें तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सभी नियमों का पालन करें।
इधर, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख, वरिष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री एवं प्राप्ति आज से प्रारंभ हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में यह चुनाव पंचायत राज अधिनियम, 1944 एवं पंचायत उपविधान नियमावली, 2016 के अनुसार कराया जाएगा। निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी और इसका पालन सभी अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य होगा।
निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सभी इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर अपना नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर सकते हैं एवं जमा कर सकते हैं।
