नैनीतालः एक नर्सिंग अधिकारी की हिम्मत ने कमाल कर दिया, हाईकोर्ट ने गर्भवती महिला कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला

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Big decision of Nainital High Court: Salute to the courage of the nursing officer: Nainital News: नैनीताल, प्रेस15 न्यूज। एक नर्सिंग अधिकारी की हिम्मत और जज्बे ने कमाल कर दिया। हाईकोर्ट ने उन महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है जो सरकारी नौकरी की चाहत रखती हैं और गर्भवती हैं। हाईकोर्ट ने बीडी पांडे जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के उस आदेश को रद्द किया है, जिसमें गर्भवती महिला कर्मचारी को ज्वाइनिंग देने से मना किया गया था। कोर्ट ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भी निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि 13 सप्ताह की गर्भवती याचिकाकर्ता को नर्सिंग आफिसर पद पर तत्काल ज्वाइनिंग कराई जाए।

 

याचिकाकर्ता मिशा उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि बीडी पांडे अस्पताल प्रबंधन ने उसे नर्सिंग अधिकारी के रूप में ज्वाइनिंग कराने से इंकार कर दिया है क्योंकि वह 13 हफ्ते से गर्भवती हैं। बीते 23 जनवरी को डीजी हेल्थ की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। इस मामले में न्यायालय के समक्ष अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि 15 फरवरी को जारी किए गए फिटनेस प्रमाणपत्र में उसे अस्थायी रूप से शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने आदेश में कहा कि एक ओर महिला मातृत्व अवकाश की हकदार है, जिसे अब शीर्ष अदालत ने बार-बार सामाजिक और मौलिक अधिकार माना है। गर्भावस्था के आधार पर उसे नौकरी की ज्वाइनिंग कराने से इंकार करना, महिला के साथ अत्यधिक भेदभावपूर्ण होगा। यह निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि मातृत्व प्रकृति की ओर से महिला के लिए सबसे महान आशीर्वादों में से एक है। इस कारण उसे सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता।

अमूमन देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को नौकरी के दौरान कार्यदायी संस्था के द्वारा मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है। एक तरफ महिला गर्भावस्था की चुनौतियों से जूझ रही होती है तो वहीं उसे रोजगार की चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ता है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस आदेश का महिलाओं ने स्वागत किया है। वहीं, नर्सिंग अधिकारी मिशा उपाध्याय के जज्बे की भी हर तरफ तारीफ हो रही है।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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