Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on the path of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath: Preparation for strict action against miscreants: Uttarakhand News: हल्दवानी, प्रेस15 न्यूज। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी सरकारी और निजी संपत्ति को पत्थरबाजी और आगजनी से नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों के खिलाफ एक्शन होगा। इसके लिए धामी सरकार आगामी बजट सत्र में ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ ला सकती है। उत्तराखंड सरकार से पहले यूपी की योगी सरकार 23 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर चुकी है। इस कानून के तहत गठित प्राधिकरण को सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में इस कानून का इस्तेमाल भी हो चुका है।
बताते चलें कि उत्तराखंड में 26 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार सदन में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ ला सकती है। जिसके बाद दंगों में हुए नुकसान की पूरी भरपाई दंगाइयों से ही होगी और इसके लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।
हाल ही में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम आगजनी और पत्थरबाजी की थी। आठ फरवरी की शाम बनभूलपुरा के मलिक के बगीचा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर बनभूलपुरा के दंगाइयों ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाईं। जिस कारण सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों समेत पत्रकारों को भी चोटिल होना पड़ा था। वहीं नगर निगम के वाहन और पत्रकारों के वाहन तक आग में खाक कर दिए गए। जिसके बाद अब्दुल मलिक के लाइन नंबर आठ स्थित घर की कुर्की की गई। नगर निगम ने दो करोड़ 44 लाख के नुकसान की भरपाई के लिए अब्दुल मलिक को नोटिस भेजा। लेकिन अब्दुल मलिक पर इसका कोई फर्क नही पड़ा। अब इस रकम के जमा न होने के बाद तहसील के माध्यम से आरसी की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल, अब अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिक गई है।