50 दिन जेल में रहे, अब 21 दिन खुली हवा में गुजारेंगे केजरीवाल, अब लोकसभा चुनाव में लगाएंगे दहाड़

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नई दिल्ली, प्रेस 15 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।

केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर कार्यकर्ताओं को से कहा कि कल 11 बजे कनॉट प्लेस पर हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे और एक बजे पार्टी ऑफिस पर प्रेस कान्फ्रेंस में आगे की रणनीति पर बात करेंगे।

केजरीवाल गाड़ी की सनरूफ खोलकर बाहर आए और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। उन्होंने कहा कि आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा करता हूं।

बताते चलें कि 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार की अनुमति भी दे दी है।

इस दौरान कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका पालन उन्हें जमानत अवधि के दौरान करना जरूरी है। अब केजरीवाल को जमानत पर बाहर आने के बाद 50 हजार रुपए का जमानत बांड भरना पड़ेगा।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मिलने पर केजरीवाल के वकील ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्तें कुछ इस तरह हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। केजरीवाल केस के किसी गवाह से भी नहीं मिलेंगे।केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर भी नहीं जाएंगे। केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।

इतना ही नहीं वह केस पर अपनी भूमिका के बारे में मीडिया में बयान भी नहीं देंगे। जमानत के दौरान केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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