न इसका न उसका, रामनगर कांग्रेस के दफ्तर पर आया हाईकोर्ट का फैसला

Ad
खबर शेयर करें -

नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। कुछ दिन पहले रामनगर में कांग्रेस भवन को लेकर जमकर बवाल मचा था। एक तरफ कांग्रेस के तमाम विधायकों ने दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर इसे अपना बताया था तो व्यवसाई नीरज अग्रवाल ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर दफ्तर पर हक जताया था।

उच्च न्यायालय ने रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को खाली कर उप जिलाधिकारी द्वारा उसे नीरज अग्रवाल को कब्जा दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सरकार और नगर पालिका परिषद रामनगर को निर्देश दिए हैं कि वो नीरज अग्रवाल को नोटिस देकर भवन को कब्जा मुक्त कराएं।

Ad

मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार ज्योलीकोट निवासी प्रेम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि रामनगर कांग्रेस कार्यालय को खाली कराकर उप जिलाधिकारी रामनगर ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए भवन को व्यवसाई नीरज अग्रवाल को सौंप दिया। जबकि नीरज अग्रवाल के नाम हुई 90 साल की लीज पूर्व में ही समाप्त हो गई थी।

इस प्रकार इस सम्पत्ति की मालिक सरकार व नगर पालिका रामनगर है। इसलिए रामनगर नगर पालिका इस भवन को खाली कराने के लिए नीरज अग्रवाल को नोटिस जारी करे।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Ad Ad

संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

सम्बंधित खबरें