बागेश्वर के गणेश दत्त कांडपाल की याचिका, पंचायत चुनाव पर ब्रेक

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नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को आरक्षण विवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रोस्टर प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका में आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है।

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बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई थी। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अबतक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि, न्यायालय ने पहले से ही इस मामले में दिशानिर्देश दिए हैं।

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याचिकाकर्ता के अनुसार, इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई। इस कारण वो पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खण्डपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। एकलपीठ के समक्ष, 11 जून के आदेश को अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने को चुनौती दी गई है । मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार से जबाव मांगा है।

(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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