

नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। नैनीताल में बीती 30 अप्रैल को मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय हिन्दू नाबालिग किशोरी ने 73 वर्षीय मो. उस्मान पर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए थे।
आज हाईकोर्ट में नैनीताल की नाबालिग से हुए कथित बलात्कार के मामले में आरोपी उस्मान की बेल एप्लिकेशन पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सरकार से 10 दिनों में काउंटर फ़ाइल करने को कहा है।

वहीं, पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए इस मामले में 30 अप्रैल को तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया था। मल्लीताल कोतवाली में प्रदर्शन करने के बाद आंदोलनरत आक्रोशित भीड़ ने कुछ दुकानों में हल्की तोड़फोड़ की।
एक मई को शहर में आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर एक जुलूस निकला। तभी से यहां का माहौल गर्मा गया और पुलिस अपराध के साक्ष्य जुटाने में जुट गई। 12 अप्रैल की घटना के बाद आज 4 मई को पहली बार साक्ष्य जुटाने में एक्सपर्ट माने जाने वाली फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
आर.एफ.एस.एल.रुद्रपुर की टीम साइंटिफिक ऑफिसर के नेतृत्व में मो.उस्मान के घर पहुंची। पॉक्सो की गंभीरता को देखते हुए सभी सावधानियां बरती गई।
निचली अदालत से आरोपी मो.उस्मान की बेल एप्लिकेशन खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में बेल एप्लिकेशन लगाई गई।आरोपी उस्मान खान की बेल एप्लिकेशन पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार का पक्ष जानने के बाद कहा कि आपके पास नाबालिग लड़की के बयान के अलावा कुछ नहीं है ? सी.सी.टी.वी.फुटेज में कुछ आया है क्या ?
सरकारी अधिवक्ता से कहा कि आप पोक्सो या बलात्कार का क्लियर करो। किशोरी से लगभग 60 वर्ष बड़े आरोपी की मेडिकल और क्रिमिनल हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। आरोपी के सभी टैस्ट भी आपने कराने चाहिए। आरोपी उस्मान के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्त ने कहा कि एकलपीठ ने सरकार को 10 दिनों में काउंटर फ़ाइल करने को कहा है।
(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)

