

हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में शामिल नए वार्डों में रहने वाले लोग ध्यान दें। नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत नव सम्मिलित क्षेत्रों में स्थित व्यवसायिक भवनों से भवन कर लेना प्रारम्भ कर दिया है।
नव सम्मिलित क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक/ अनावासीय भवनों पर करारोपण किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने इस सम्बन्ध में अवगत कराया कि उत्तराखण्ड शासन के वित्त व शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम के नव सम्मिलित क्षेत्रों में स्थित भवनों का GIS आधारित सर्वे कराया गया था। उक्त सर्वे के पूर्ण होने के पश्चात शहरी विकास निदेशालय द्वारा सर्वे डाटा की हैण्ड होल्डिंग प्रकिया प्रारम्भ करने हेतु 10 बडे नगर निकायों को निर्देशित किया है।

हैण्ड होल्डिग प्रक्रिया के दौरान भवन स्वामी द्वारा अपने भवन का डाटा सत्यापन किया जाना है जिसके लिये नव सम्मिलित क्षेत्रों के भवन स्वामियों को उनके भवन का सर्वे डाटा व सूचना पत्र प्रेषित किया जा रहा है। नव सम्मिलित क्षेत्रों/वार्डों में स्थित व्यवसायिक/अनावासीय भवनों पर भवन कर आरोपित करने के संबंध में महापौर ने निर्देशित किया है कि भवन स्वामी द्वारा भवन के डाटा सत्यापन के पश्चात ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से ही भवन कर लिया जाये जबकि नव सम्मिलित क्षेत्रों में स्थित आवासीय भवनों से नगर निगम सीमा में सम्मिलित होने के 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही एक अप्रैल 2028 से भवन कर लिया जायेगा।

