
हल्द्वानी/ नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। सोशल मीडिया के इस दौर में कब, कौन, कहां मुसीबत में फंस जाए, कह नहीं सकते। ऐसे में जरूरी है कि हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाए। हल्द्वानी की एक युवती के साथ भी कुछ ऐसी ही वारदात हुई जिसने उसे कभी न भुलने वाला जख्म दे दिया।
सत्र एवं जिला न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपी फ्लोर गली, हनुमान गली, पश्चिमी दिल्ली निवासी मोहम्मद अकरमुल हक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने नियमानुसार पीड़िता को आर्थिक मदद दिलाने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को दिए हैं।
23 वर्षीय पीड़िता ने 4 जनवरी 2020 को थाना वनभूलपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो वर्ष पूर्व उसकी पहचान आरोपी अकरमुल हक से भारत मेट्रिमोनियल वेबसाइट से हुई थी। जनवरी और जून 2019 में आरोपी ने शादी का बहाना बनाकर नोएडा व हल्द्वानी के होटलों में बुलाया औरं उसकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी ने शादी का झांसा देकर एक लाख रुपये व जेवर साथ दिल्ली बुलाया। जब दिल्ली पहुंची तो आरोपी व उसके परिवारवालों ने शादी टाल दी, पैसे व जेवर रख लिए। अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों के माध्यम से अपने तर्क रखे, जिनमें चिकित्सीय रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। बहरहाल, आरोपी को जेल भेज दिया गया है।









