

हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। हल्द्वानी में आपराधिक मानसिकता के लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। छह छह आपराधिक मुकदमे दर्ज होने और जेल की हवा खाने के बाद भी एक अपराधी नहीं सुधरा।
13 अप्रैल को टनकपुर रोड, वार्ड नंबर 14, जवाहर नगर हल्द्वानी निवासी पुष्पा देवी पत्नी विक्रम सिह मेहरा ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 12 अप्रैल की शाम उसका बेटा त्रिलोक सिह मेहरा किसी काम से रोडवेज स्टेशन की तरफ जा रहा था।
तभी 02 अराजक तत्वों ने द्वारा रोडवेज स्टेशन के पास उसे जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया। हमले में उसके बेटे को गंभीर चोट आईं ,जिसे सुशीला तिवारी में भर्ती कराया गया है।
तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर–110/2025 धारा 109 बीएनएस बनाम महेन्द्र सिंह व नवीन पटवाल के पंजीकृत की गई।
दोनों आरोपी जवाहर नगर को जाने वाले रेलवे क्रॉसिग, रेलवे कालोनी के पास से घटना में प्रयुक्त दो चाकू के साथ गिरफ्तार हुए। जिसके बाद अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। घटना में शामिल आरोपी मोहनिया शातिर किस्म का अपराधी है और पूर्व में भी यह कई मामलों में जेल जा चुका है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
1. महेन्द्र सिंह बिष्ट उर्फ मोहनिया पुत्र स्व. मदन सिह बिष्ट निवासी ग्राम रैपड़ , थाना दन्या जिला अल्मोडा, उम्र- 36 वर्ष।
2. नवीन पटवाल पुत्र मनोहर सिह पटवाल निवासी पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार, दुर्गापुर, वीरभट्टी जिला नैनीताल, उम्र- 35 वर्ष।
अभियुक्त महेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ मोहनिया का आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0-583, 14 धारा-379, 411 भादवि चालानी थाना कोतवाली हल्द्वानी
मु0अ0सं0-269,15 धारा-302,394 भादवि चालानी थाना कोतवाली हल्द्वानी
मु0अ0सं0-367, 17 धारा-379,411 भादवि चालानी थाना कोतवाली हल्द्वानी।
मु0अ0सं0-96, 19 धारा 25 आर्म्स अधिनियम चालानी थाना कोतवाली हल्द्वानी।
मु0अ0सं0-147, 24 धारा-4, 25 आर्म्स अधिनियम चालानी थाना कोतवाली हल्द्वानी।
मु0अ0सं0-21, 25 धारा- 8,22 एनडीपीएस अधिनियम चालानी थाना बनभूलपुरा



