
हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में खुलेआम गुंडई, अराजकता, मारपीट, डराने धमकाने, फायरिंग, तलवारबाजी, चाकूबाजी व लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आईटीआई गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है।
यह असर हाईकोर्ट की सख्ती का है। नैनीताल पंचायत चुनाव के दौरान 14 अगस्त को जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के मामले में भी आईटीआई गैंग की संलिप्तता की चर्चा थी।

आज माननीय हाईकोर्ट में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के डीजीपी और गृह सचिव पेश हुए। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यह देवभूमि है यहां गन कल्चर मत पनपने दीजिए। जिस पर डीजीपी ने दो हफ्ते में कानून व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है जब दोनों अधिकारी कोर्ट को बताएंगे कि उन्होंने कानून व्यवस्था में क्या सुधार किया।
हाईकोर्ट की इसी सख्ती का असर रहा कि जो आईटीआई गैंग लंबे समय से हल्द्वानी के लोगों में दहशत का पर्याय थी, आज नैनीताल पुलिस ने उसके चार गुंडों को गिरफ्त में लिया। हालाकि यह गिरोह बड़ा है, इसमें सैकड़ों युवा जुड़े हैं।
इससे पहले हाईकोर्ट पंचायत चुनाव की सुनवाई के दौरान नैनीताल जिले की लचर कानून व्यवस्था पर कई बार नैनीताल के पुलिस कप्तान एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का ट्रांसफर करने की बात भी कह चुका है।
आज नैनीताल पुलिस ने आईटीआई गैंग के लीडर देवेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र बलबीर सिंह बिष्ट निवासी गैस गोदाम छड़ायल समेत 04 सदस्यों का सुसंगठित गिरोह चिन्हित किया है। रामपुर रोड शीतल होटल के पास से आईटीआई गैंग के लीडर सहित सभी 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरोह का मुख्य लीडर देवेन्द्र सिंह बिष्ट है और अन्य सदस्य आदित्य नेगी (25 वर्ष), देवेन्द्र सिंह बोरा (22 वर्ष), नवीन सिंह मेहरा (21 वर्ष) हैं।
गैंग से जुड़े युवा संगठित होकर हल्द्वानी और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, डराना धमकाना, सार्वजनिक स्थानों पर फायरिंग करना, तलवारबाजी, चाकूबाजी व लूट की घटना कर लोगों में भय पैदा कर रहे थे।
ऐसे में हल्द्वानी की जनता और आम जनमानस में भय व्याप्त था। इस गैंग का स्वच्छंद विचरण आम जनता के हित में नहीं था।
पुलिस ने गैंग का गैंगचार्ट तैयार कर गैंग के लीडर व अन्य सदस्यों के विरुद्ध 21 अगस्त को FIR नं. 280/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया है।
आईटीआई गैंग के गिरफ्तार आरोपी
1. देवेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र बलबीर सिंह बिष्ट निवासी गैस गोदाम छड़ायल हल्द्वानी जिला नैनीताल
2. आदित्य नेगी पुत्र कुन्दन नेगी निवासी ए-16 जज फार्म आईटीआई हल्द्वानी जिला नैनीताल, उम्र-25 वर्ष
3. देवेन्द्र सिंह बोरा पुत्र गणेश सिंह बोरा निवासी क्लार्क इन होटल के सामने डहरिया हल्द्वानी जिला नैनीताल, उम्र-22 वर्ष
4. नवीन सिंह मेहरा पुत्र सुरेश सिंह मेहरा निवासी ग्राम टुनाकोट शेरा थाना भवाली जिला नैनीताल, हॉल पीलीकोठी रोड, नीम का पेड़ हल्द्वानी जिला नैनीताल, उम्र-21 वर्ष
आपराधिक इतिहास
1- गैंग लीडर देवेन्द्र सिंह बिष्ट
FIR नं. 431/22 धारा 147/148/149/120बी/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट
FIR नं. 270/24 धारा 109/190/191(2)(3)/309(4)/317(3)/351(2)(3)/352 बीएनएस, थाना हल्द्वानी
2- आदित्य नेगी
FIR नं. 431/22 धारा 147/148/149/120बी/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट
FIR नं. 349/24 धारा 109/115(2)/191(3)/3(5) बीएनएस, थाना हल्द्वानी
3- देवेन्द्र सिंह बोरा
FIR नं. 431/22 धारा 147/148/149/120बी/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट
FIR नं. 270/24 धारा 109/190/191(2)(3)/309(4)/317(3)/351(2)(3)/352 बीएनएस, थाना हल्द्वानी
4- नवीन सिंह मेहरा
FIR नं. 431/22 धारा 147/148/149/120बी/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट
FIR नं. 270/24 धारा 109/190/191(2)(3)/309(4
)/317(3)/351(2)(3)/352 बीएनएस, थाना हल्द्वानी
