
नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव और कथित अपहरण पर आज फिर माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस जिले के पुलिस कप्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके तत्काल ट्रांसफर तक की बात कह चुके हैं वहीं इस पूरे मामले में डीएम वंदना और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा को 24 घंटे में हलफनामा देने के निर्देश भी दिए हैं। दोपहर सवा दो बजे सुनवाई शुरू होगी।
बीती 14 अगस्त को चुनाव के दौरान 5 पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण का मामला सुर्खियों में रहा था।

आज दोपहर में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगी। प्रशासन ने चुनाव परिणामों के बाद जुलूस, नारेबाजी और भीड़ पर रोक लगाई है। नैनीताल के मुख्य कोषागार और जिला कार्यालय के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की गई है।
बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना एवं किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर परिसर में प्रवेश करना सख्ती से वर्जित रहेगा।
परगना मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे में किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश आज तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें।
(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)
