उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को इसी महीने से मिलेगा बिजली गिफ्ट, लगी सरकारी मुहर

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देहरादून, प्रेस 15 न्यूज। अभी नौ दिन पहले यानी 16 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए बिजली के बिल में सब्सिडी देने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 16 सितंबर 2024 को बिजली में सब्सिडी देने की घोषणा के क्रम में शासन ने 24 सितंबर को शासनादेश जारी कर दिया है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक को इस बाबत पत्र जारी किया है। उक्त सब्सिडी 01 सितम्बर, 2024 से की गई विद्युत खपत पर अनुमन्य होगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बिजली के बिल में सब्सिडी का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा और ऊर्जा के उचित उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्वतीय हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से राहत मिलेगी।

उत्तराखंड राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जायेगी।

हिम-आच्छादित क्षेत्र (Snow bound area) के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है, को लागू विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी। हिम-आच्छादित क्षेत्र (Snow bound area) का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए ही योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, को विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

उक्त सब्सिडी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० के सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेंशनरों को निर्गत विभागीय विद्युत संयोजन पर अनुमन्य नहीं होगी।

विद्युत टैरिफ में सब्सिडी का लाभ एक परिवार को एक ही विद्युत कनेक्शन पर दिया जायेगा तथा यूपीसीएल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं द्वारा बिना किसी उचित कारण उनके पूर्व से स्थापित विद्युत संयोजन की क्षमता को कम करने अथवा एक से अधिक विद्युत संयोजन में परिवर्तित करने का प्रयास न किया गया हो।

धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण यूपीसीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त सब्सिडी का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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