कोर्ट का आदेश: हल्द्वानी के पार्षद समेत चार को नोटिस, 17 मार्च को हाजिर हो

खबर शेयर करें -

हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। इन दिनों मौसम में होली के रंग बिखरे हैं। हालांकि रंगों के उत्सव यानी छलड़ी के लिए विद्वतजनों ने 15 मार्च का दिन सुझाया है।

होली के रंगों की बात आई है तो अब असल खबर भी जान लीजिए। खुद को शातिर समझने वाले हल्द्वानी के नेताओं के चेहरे के रंग होली के बाद उड़ने की वाले हैं। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और निकाय चुनाव में हल्द्वानी के वार्ड 9 से प्रत्याशी गिरीश नैनवाल ने न्याय पाने को कोर्ट की शरण ली है।

उन्होंने वार्ड नौ से विजेता घोषित हो चुके पार्षद राजेंद्र सिंह जीना के खिलाफ चुनाव से पूर्व शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमे छुपाने और जनता को गुमराह कर चुनाव जीतने की शिकायत कोर्ट से की है।

गिरीश नैनवाल की याचिका पर कोर्ट ने राजेन्द्र सिंह जीना पुत्र चतुर सिंह जीना निवासी – आनन्दपुरी तल्ली बमारी हल्द्वानी के साथ साथ सरकार उत्तराखण्ड जरिये जिलाधिकारी नैनीताल, जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल और जितेन्द्र जोशी पुत्र बावरी दत्त निवासी – मथुरा विहार, तल्ली बमारी, हल्द्वानी जिला नैनीताल को नोटिस जारी किया है।

मामले की सुनवाई होली के बाद यानि 17 मार्च को होनी है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए खुद पर दर्ज आपराधिक मामले छुपाने वाले नेताजी के चेहरे के रंग होली के बाद उड़ना तय है।

बताते चलें कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा परित गजट असाधारण गजट नोटिफिकेशन 21 दिसंबर 2002 के तहत नगर निगम हल्द्वानी के सभासद पद के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र और शपथ पत्र में क्रिमिनल केस और न्यायालय में चल रहे मुकदमों की सूचना अनिवार्य रूप से अपने नामांकन पत्र में देनी होती है।

लेकिन हल्द्वानी में हुए निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 9 तल्ली बमौरी से सभासद पद के प्रत्याशी राजेंद्र जीना और वार्ड नंबर 11 से सभासद प्रत्याशी रवि जोशी ने नियमों को दरकिनार करते हुए सूचना दी।

हल्द्वानी के वार्ड नौ निवासी पार्षद प्रत्याशी गिरीश नैनवाल की ओर से बीते 25 फरवरी को कोर्ट में याचिका दायर की गई।

जिला न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की सुनवाई में यह चुनाव याचिका उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 62 के अन्तर्गत न्यायालय में सदर मुन्सरिम की आख्या के साथ प्रस्तुत की गई।

आदेश हुआ कि याचिकाकर्ता गिरीश नैनवाल की ओर से अधिवक्ता रमेश चन्द्र पांडे को सुना और याचिका का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत चुनाव याचिका उपरोक्त अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत योजित की गयी है, जिसके माध्यम से नगर निगम हल्द्वानी के सभासद के वार्ड नंबर 09 से निर्वाचित सभासद के निर्वाचन को चुनौती दी गयी है।

प्रस्तुत चुनाव याचिका इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिसीमा अवधि के अंदर योजित की गयी है। न्याय शुल्क अदा किया गया है। अतः प्रस्तुत याचिका को चुनाव याचिका के रूप में दर्ज किया जाए।

विपक्षीगण को 17 मार्च 2025 के लिए नोटिस जारी किया जाए। याचिकाकर्ता आवश्यक पैरवी करें।

बताते चलें कि वार्ड वार्ड नंबर 9 तल्ली बमौरी से सभासद पद के प्रत्याशी राजेंद्र जीना वर्तमान में पार्षद पद पर क़ाबिज़ हैं।

वार्ड 9 के पार्षद राजेंद्र जीना और वार्ड 11 के पार्षद रवि जोशी के खिलाफ उप निर्वाचन अधिकारी कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप चुके हैं।

मामले में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी भास्कर चंद्र ने राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी हल्द्वानी को शिकायत दी।

शिकायत में भाष्कर ने कहा कि वार्ड नंबर 9 के सभासद प्रत्याशी राजेंद्र जीना ने नामांकन पत्र और शपथ पत्र में झूठी सूचना दी है। जबकि इनके विरुद्ध पुलिस थाना हल्द्वानी में 2 मुकदमे दर्ज हैं और एक मुकदमे में सजा हो चुकी है।

इसके अलावा वार्ड नंबर 11 के सभासद प्रत्याशी रवि जोशी के खिलाफ पुलिस थाना हल्द्वानी में 2 मुकदमे दर्ज है, लेकिन इन्होंने मात्र 1 मुकदमा दर्ज होने की सूचना नामांकन पत्र और शपथ पत्र में दी है।

शिकायत के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी (ARO) ने दोनों पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी।

बताया जाता है कि दोनों पार्षदों के खिलाफ शिकायत के बाद भी जब निर्वाचन अधिकारी ने इन पार्षदों का नामांकन वैध घोषित कर दिया, तब शिकायकर्ता ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की। निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जांच में जानकारी छिपाने की बात सामने आई। बताया जाता है कि इस जांच के बाद कार्रवाई की तलवार सहायक निर्वाचन अधिकारी पर लटक गई। जिसके बाद उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए आनन-फानन में कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी। फिलहाल पार्षदों के साम, दाम , दंड , भेद वाली राजनीति का यह मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में है।

What’s your Reaction?
+1
1
+1
2
+1
0
+1
1
+1
0
Ad

संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

सम्बंधित खबरें