हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। अपने बच्चों के सुख के लिए माता पिता क्या कुछ नहीं करते। जन्म से लेकर लालन पालना, स्कूल कॉलेज और नौकरी लगने तक जान झोंक देते हैं। जो ख्वाहिश मां बाप अपने बचपन और जवानी में पूरी नहीं कर पाते, वो सारी खुशियां अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं।
अपने बच्चों को ऐशो आराम देने के लिए तो कई मां बाप अनैतिक तरीके से पैसा कमाना नहीं चूकते। वो भूल जाते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय…खैर अब ज्ञान बहुत हुआ सीधे खबर पर आपको ले चलते हैं।
दरअसल, आज काठगोदाम थाना पुलिस रोजाना की तरह वाहन चेकिंग में जुटी थी। तभी नैनीताल रोड पर उनकी नजर फर्राटा भरती बुलेट पर पड़ी।
और फिर वो हुआ जो हल्द्वानी के कई मां बाप इन दिनों कर रहे हैं। ऐसी गलती जो उनकी परेशानी और दुख का कारण बनती है।
चेकिंग के दौरान एक नाबालिग को नैनीताल रोड पर एक मोटरसाइकिल बुलेट UK04Y-5754 को बिना ड्राईविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात के चलाते पकड़ा।
फिर क्या था नाबालिग ने सॉरी पुलिस अंकल, सॉरी पुलिस अंकल वाली लाइन कही। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फाइनली पुलिसकर्मियों ने नाबालिग के पिता संजय सिंह रौतेला निवासी गौला बैराज काठगोदाम को फोन घुमवाया और यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में अवगत कराते हुए उनके नाबालिग बेटे की बुलेट को सीजकर दिया।
इतना भर होता तो ठीक था लेकिन पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने पर पिता के विरुद्ध थाना काठगोदाम पर एफआईआर 15/2025 धारा -199(A) मोटर वाहन अधिनियम 1988 बनाम संजय सिंह रौतेला में अभियोग पंजीकृत कर दिया। थाने में पंजीकृत एफआईआर को कोर्ट भेजा है।
अब इस खबर से रौतेला जी को क्या सीख मिली ये तो वही बता सकते हैं लेकिन इस खबर को पढ़ने वाले हर माता पिता से हम यही अपील करेंगे कि अपने बच्चे को खूब प्यार दीजिए। उस पर जान न्योछावर कीजिए लेकिन 18 साल से पहले भगवान के लिए अपने बच्चे को बाइक या कार मत दीजिए।
आपको बच्चों को कार या दोपहिया सिखाना है शौक से सिखाइए लेकिन किसी खाली मैदान में सिखाने के बाद उससे कहिए मेरे प्यारे बेटा और बेटी ! अब जब 18 साल के हो जाओगे तब आपको गाड़ी की चाबी थमाएंगे। तब तक आप स्कूल कॉलेज ऑटो या साईकिल में जाइए।
खबर तो यह भी सच है कि हल्द्वानी के कई मां बाप अपनी अकूत संपत्ति की हनक दिखाने के लिए भी नाबालिग बच्चों को महंगी गाड़ियां थमा रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। क्योंकि पुलिस की नजर तो आप के लाडले पर है ही भगवान न करे यमराज की नजर भी उस पर पड़ जाए।
पुलिस ने भी जनता से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें, अन्यथा अभिभावकों के विरुद्ध MV Act की धारा 199A के तहत FIR व 25,000 ₹ जुर्माना अथवा 03 वर्ष का कारावास के दंडित किया जाएगा।