आम जनता के पास है मौका: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल में रहना चाहिए या कहीं और, इस लिंक पर क्लिक कर highcourt को बताइए अपनी राय 

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हल्द्वानी, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तराखंड बार कॉउन्सिल में सूचीबद्ध अधिवक्ताओं और राज्य की आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। यह जानकारी देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक ने पब्लिक नोटिस जारी किया है।

आप भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की आधिकारिक वेबसाइट – www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर 14 मई 2024 से उपलब्ध ऑप्शन लिंक पर जाकर अपनी राय / विचार साझा कर सकते हैं। यहां दिए गए लिंक पर जाकर आप हाँ’ या ‘ना’ में, जो भी हो पक्ष में या विपक्ष में, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।

माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्पेशल अपील संख्या-01 / 2024 ‘उत्तराखण्ड राज्य बनाम गुलशन भनोट एवं अन्य’ में 8 मई 2024 को पारित आदेश के क्रम में (जो कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडयूल – केस स्टेटस/ऑडर्स/जजमेंट्स पर उपलब्ध है), अधिवक्ताओं एवं जनसाधारण को, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के विषय पर अपनी स्पष्ट राय / विचार – ‘हाँ’ या ‘ना’ में, जो भी हो पक्ष में या विपक्ष में, साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

महानिबंधक की ओर से नोटिस में कहा गया है कि इस विषय पर आमजन की राय को अभिव्यक्त्त / साझा करने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 है, जो किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं की जायेगी।

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संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

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