नई दिल्ली, प्रेस 15 न्यूज। जो बेरोजगार हैं उनके लिए नहीं लेकिन जो कुछ कमाई करते हैं उनके लिए मोदी सरकार का बजट जारी हो गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया, कहा जा रहा है कि वो मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देगा। साल 2025 के इस बजट में 12 लाख ₹ तक की आमदनी आयकर के दायरे से बाहर करने का ऐलान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख ₹ तक की आमदनी पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। इसमें जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख ₹ की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय तक शून्य आयकर लगेगा। मध्यम वर्ग पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख ₹ किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख ₹ किया जाएगा। नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया है।