बड़ी खबरः अब देश में नहीं खुलेगा कोई नया चिड़ियाघर या सफारी, आया ‘सुप्रीम’ फैसला

खबर शेयर करें -

नई दिल्ली, प्रेस15 न्यूज। जंगलों की सुरक्षा की दिशा में देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब देश के किसी भी राज्य में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर वन भूमि में चिड़ियाघर या सफारी नहीं खुल सकेगी। इस फैसले के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं।

2023 के वन संरक्षण कानून में संसोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनके यहां वन भूमि का ब्योरा 31 मार्च तक केंद्र से साझा करने के निर्देश दिए हैं।

शीर्ष अदालत ने उस दलील पर गौर किया कि वन संरक्षण पर 2023 के संशोधित कानून के तहत जंगल की परिभाषा में करीब 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि को वन के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इधर, वन संरक्षण की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं ने भी खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि इस फैसले से देश की वन संपदा और संरक्षित होगी। बताते चलें कि चिड़ियाघर और सफारी के चलते कई बार वनों के साथ-साथ जंगली जानवरों का जीवन भी प्रभावित होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश के विभिन्न राज्यों में व्याप्त वन भूमि के संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ेंगे।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

संजय पाठक

संपादक - प्रेस 15 न्यूज | अन्याय के विरुद्ध, सच के संग हूं... हां मैं एक पत्रकार हूं

सम्बंधित खबरें