
नैनीताल, प्रेस 15 न्यूज। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच जहां प्रत्याशी प्रचार में पूरी जान से जुटे हैं तो चुनाव से जुड़े कार्मिक भी ड्यूटी के लिए कमर कस चुके हैं।
इस बीच उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा डिग्री कालेज के अध्यापकों की पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी के ख़िलाफ़ दायर याचिका में याची को कोई राहत नहीं देते हुए मामले को निस्तारित कर दिया।

आज हुई सुनवाई के दौरान जिला निर्वाचन आयोग ने न्यायालय में लिखित दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व के आदेशों के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया। आदेश के बाद अब चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है, वे ड्यूटी करेंगे।
मामले के अनुसार, अल्मोड़ा जिले के अध्यापको ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि वे सभी श्रेणी क के कर्मचारियों हैं, इसलिए उनकी डयूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी श्रेणी ख के अंतर्गत आते हैं। याचिका में कहा गया है कि वे समूह ख के कर्मचारियों के साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी डयूटी पीठासीन अधिकारी की न बनाई जाए।
(नैनीताल से वरिष्ठ पत्रकार कमल जगाती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)

